सुप्रीम कोर्ट के आदेश पचास फीसदी से अधिक ना हो आरक्षण, कैसे मिलेगा चौदह फीसदी सवर्ण आरक्षण
जयपुर। राजस्थान में आर्थिक रुप से कमजोर सवर्ण जातियों को चौदह फीसदी आरक्षण फामूर्ला का रास्ता पर ताला लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण बिल 20१७ के संदर्भ में दिए गए आदेश में साफ कह दिया है कि पचास फीसदी से अधिक आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जाए। इससे गुर्जर समाज व अन्य पांच जातियों को अलग से पांच फीसदी आरक्षण की कवायद थम गई है, वहीं सरकार के ओबीसी कोटे को इक्कीस से बढ़ाकर छब्बीस करने के संबंधी विधेयक भी अटक सकता है।
पांच फीसदी अतिरिक्त कोटा बढ़ाने से राजस्थान में 54 फीसदी आरक्षण हो जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह बिल भी अटक गया और चौदह फीसदी सवर्ण आरक्षण पर तलवार लटक गई है। जबकि राज्य सरकार ने विधानसभा में चौदह फीसदी आरक्षण दिए जाने संंबंधी विधेयक को पारित किया हुआ है। यह आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। सरकार इसे भी लागू करने के पक्ष में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह बिल भी अटक गया। इस आदेश के बाद गुर्जर समेत पांच जातियां अब ओबीसी कोटे में ही पांच फीसदी आरक्षण दिए जाने की वकालत करने लगी है, वहीं सवर्ण जातियां भी आरक्षण मुद्दे पर सड़क पर आ सकती है।