जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल में सीबीआई और बंगाल सरकार के बीच हुए विवाद को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिए कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हो और उन्हें जांच में सहयोग करे। कोर्ट में यह भी कहा कि सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करे।
बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई राजीव को गिरफ्तार करना चाहती है। मामले में अगली सुनवाई बीस फरवरी तय की गई है। उधर, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल सरकार की नैतिक जीत है।
केन्द्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में कोई बिग बॉस नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र ही बिग बॉस है।