जयपुर। आर्थिक तौर पर पिछड़ी सवर्ण जातियों को दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून को लेकर दायर पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई करते हुए सवर्ण आरक्षण कानून रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दस फीसदी सवर्ण आरक्षण कानून पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कानून पर स्टे नहीं दिया है। कोर्ट इस कानून की न्यायिक समीक्षा करेगा।
यूथ इक्वलिटी एनजीओ ने एक जनहित याचिका दायर करके दस फीसदी सवर्ण आरक्षण कानून को चुनौती दी है। केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके सवर्ण समाज के दस फीसदी आरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों से बहुमत के आधार पर पारित किया। सरकार ने इसी साल से शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नौकरी देने में आरक्षण देने का फैसला किया है। इस बिल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट व अन्य कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई है।