Supreme Court stops ban on NGT order to open new route for Vaishno Devi

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने वैष्णो देवी गुफा मंदिर जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं और बैट्री चालित कारों के लिये 24 नवंबर से नया मार्ग खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय खंडपीठ ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। बोर्ड ने शीर्ष अदालत से कहा कि 24 नवंबर से नया मार्ग खोलना संभव नहीं है। बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि वैष्णो देवी गुफा के लिये दूसरे मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा हैऔर यह अगले साल फरवरी में श्रद्धालुओं के लिये खोल दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इस धर्म स्थल तक जाने के लिये पहले से ही दो मार्ग खुले हुये हैं और अब बोर्ड तीसरे मार्ग का निर्माण कर रहा है। पीठ ने इसके साथ ही उस याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जिसकी याचिका पर हरित अधिकरण ने 13 नवंबर को नया मार्ग खोलने का निर्देश दिया था। अधिकरण ने नया मार्ग खोलने का आदेश देने के साथ ही वैष्णो देवी में रोजाना दर्शन के लिये आने वाले श्रृद्धालुओं की संख्या भी 50,000 तक सीमित कर दी थी। अधिकरण ने यह भी कहा था कि नये मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों को चलने की अनुमति नहीं होगी। हरित अधिकरण ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति वैष्णो देवी गुफा की ओर जाने वाली सड़क या बस अड्डे पर गंदगी फैलाता मिले तो उस पर दो हजार रूपए का जुमार्ना किया जाये क्योंकि यह पैदल यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिये खतरनाक है।

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