दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला शुक्रवार को आया है। सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील शांति भूषण की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया (सीजेआई) ही मास्टर आॅफ रोस्टर है। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। किसी भी तरह के प्रकरणों (केस) आवंटन में सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया है। कॉलेजियम से कोई वास्ता नहीं है। संविधान सीजेआई के मुद्दे पर मौन है। सीजेआई के अधिकार सबसे पहले हैं। वरिष्ठतम होने की वजह से सीजेआई को यह अधिकार मिले हुए हैं। याचिकाकर्ता शांति भूषण के ये तर्क स्वीकार करना मुश्किल है कि केसों के आवंटन में सीजेआई का मतलब कॉलेजियम है।