Order to sell sold car again, order for inquiry

जयपुर। जयपुर नगर निगम की ओर से अरबन डवलपमेंट टैक्स की गणना गलत करने एवं बाद में रिफण्ड करने के बदले भारी मात्रा में घूस लेने के मामले में दलाल की भूमिका निभाने वाले गोपाल धाभाई की अग्रिम जमानत पर एसीबी-एक कोर्ट में जज बलजीत सिंह शनिवार को फैसला सुनाएंगे। इस मामले में राधामोहन कुमावत ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी।

19 जुलाई को मानसरोवर जोन में तत्कालीन सहायक राजस्व अधिकारी संगीता जैन 2० हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुई थी। परिवादी ने एसीबी को बताया था कि इससे पूर्व संगीता ने 15 हजार रुपए तथा दलाल गोपाल धाभाई 1० हजार रुपए ले चुका है। गोपाल धाभाई नगर निगम का ही पूर्व कर्मचारी है। गिरफ्तार हुई संगीता का भी 3 माह पूर्व सांगानेर जोन से मानसरोवर जोन में तबादला हो चुका था, लेकिन यूडी टैक्स रिफण्ड कराने की एवज में 35 हजार रुपए की घूस ले ली।

नगर निगम ने जांच कर 44 प्रकरणों में ऐसी 2० करोड़ रुपए की हेरा-फेरी पकड़ी है। मेयर ने 5०० प्रकरणों की जांच के निर्देश दे रख्ो हैंे। जयपुर शहर में 1 लाख 3० हजार सम्पत्ति अरबन डवलपमेंट टैक्स के दायरे में आती है। निगम 3०० वर्गगज से अधिक भूखण्ड तथा 1०० वर्गगज से अधिक व्यावसायिक भूखण्ड से अरबन टैक्स वसूलती है, लेकिन नगर निगम कर्मी टैक्स गणना में हेरफेर कर बाद में रिफण्ड के बदले घूस लेते हैं।

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