जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 के लेवल-1 के पदों पर नियुक्तियां देने पर रोक लगाई है। अदालत ने पूर्व के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। इसके अलावा सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कर जिला आवंटन किया जा सकता है, लेकिन पदों पर नियुक्तियां नहीं दी जाए। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश महेन्द्र जाटोलिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि पूर्व में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देने के संबंध में आश्वासन दिया गया था। जिसके चलते अदालत ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। ऐसे में अदालत से पूर्व में दिए आदेश को स्पष्ट करने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया आरंभ रखी जा सकती है, लेकिन बिना अनुमति नियुक्तियां नहीं दी जाए।
याचिका में कहा गया कि केवल रीट के अंकों के आधार पर निकाली गई इस भर्ती में आए कुछ विवादित प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाए। इसके अलावा रीट-2015 में 14 बोनस अंक दिए गए थे। जबकि रीट-2017 कठिन रहा था। ऐसे में अंकों में सामान्यीकरण भी किया जाए।