love Jihad Case

जोधपुर: कथित धर्मांतरण के एक मामले में पिछले सप्ताह नारी निकेतन भेजी गयी 22 साल की युवती आज राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने के बाद वापस अपने पति के पास चली गयी। महिला के भाई ने आरोप लगाया था कि उसका जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कराया गया और उसकी शादी की गयी। महिला पायल सिंघवी उर्फ आरिफा मोदी को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किया गया। महिला के भाई के वकील गोकुलेश बोहरा ने कहा कि पायल ने नारी निकेतन जाने से इंकार कर दिया।

महिला के वकील ने उसे नारी निकेतन में रखे जाने पर आपत्ति की और दलील दी कि वह बालिग हैं, इसलिए उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। बोहरा ने कहा कि अदालत ने उनसे सवाल किया और महिला ने कहा कि वह नारी निकेतन नहीं जाना चाहती। अदालत ने कहा कि वह स्वतंत्र हैं। इसके बाद महिला ने अपने पति फैज मोदी के साथ जाने का फैसला किया। इस बीच अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने अदालत के निर्देश पर राज्य में धर्मांतरण के प्रावधानों से जुड़े दस्तावेज पेश किए। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है।

 

LEAVE A REPLY