नयी दिल्ली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना की राशि में पांच गुना बढ़ोतरी की है, जो पत्रकारों और उनके परिजन को‘‘ विषम परिस्थितियों’’ में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। राशि को20 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। एक अधिकारी ने आज बताया कि यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से प्रभावी होगी।
एक सूत्र ने बताया कि योजना के तहत पत्रकार की मौत होने पर उसके परिवार को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को पांच लाख रुपये तक और बड़ी बीमारी, जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना( सीजीएचएस) शामिल नहीं है,के इलाज के लिए तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। सूत्र ने कहा, ‘‘ सूचना- प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी का मानना था कि वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है। पत्रकारों और उनके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में राशि के अभाव को दूर करने के लिए पहली बार इतनी बढ़ोतरी की गई है।’’
वर्ष2016-17 में15 लाख रुपये का प्रावधान था लेकिन25.88 लाख रुपये का भुगतान किया गया। वर्ष2013-14 से2016-17 तक योजना के तहत हर वित्त वर्ष में15 लाख रुपये का प्रावधान था। वर्तमान वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर20 लाख रुपये किया गया था।
इस योजना में प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा गैर मान्यता प्राप्त ऐसे पत्रकार भी लाभ के हकदार हैं जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक पूर्णकालिक या अंशकालिक समाचार संपादक, संवाददाता, फोटोग्राफर, कैमरामैन और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम किया हो।