नई दिल्ली। कालेधन पर लगाम कसने के लिए आयकर विभाग ने शुक्रवार को सख्त आदेश जारी कर दिए। आयकर विभाग ने कहा अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेहिसाब धन जमा कराने वाले अपने धन की घोषणा करें, वरना उनको बाद में पछताना ही पड़ेगा। वे अपना धन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा कर जमा करा सकते हैं। जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है। इस संबंध में आयकर विभाग ने विज्ञापनों के जरीए सूचना भी जारी कर दी है। विभाग के पास सभी लोगों की जमाओं की पूरी जानकारी है। इस योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वालों की गोपनीयता रखी जाएगी। विभाग के अनुसार अब इस योजना के तहत कालाधन घोषित करने वालों को 49.9 फीसदी टैक्स देना ही होगा। बाद में आयकर जमा करते समय कालाधन घोषित करने पर 77.25 फीसदी, जांच के दौरान पकड़े जाने पर 83.25 फीसदी, कालाधन मिलने व छापेमारी के समय सरेंडर करने पर 107.25 फीसदी और छापेमारी में मिलने के बावजूद कालाधन सरेंडर नहीं करने वालों पर 137.25 फीसदी टैक्स लगेगा।
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