जयपुर। पैसे लेने के लिए मूसली व चाकू से 22 साल पहले पडौसी महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में साम्प्रदायिक दंगा एडीजे कोर्ट में विशिष्ट जज नरेन्द्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त हमलावर जाहिद हुसैन निवासी रामगंज खन्दा जयपुर को 5 साल की जेल एवं 7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया। मामले में आरोपी पत्नी बंदो उर्फ बदरुनिशा को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपराध से उन्मोचित कर दिया था।
आरोपी दम्पत्ती के खिलाफ रामगंज थाने में तत्कालीन एएसआई गोपाल लाल को 12 जनवरी 1996 को पीड़िता रेहाना ने अस्पताल में पर्चा बयान दिया था कि पति आबिद हुसैन काम से गए थे। बेटी स्कूल गई थी। दोपहर में वह घर पर अकेली थी। जाहिद व उसकी पत्नी बंदो चाकू व मूसली लेकर घर में घुस आए और दस हजार रुपए मांगने लगे। पैसे नहीं देने पर चाकू से सिर व पेट में वार कर भाग गए। जाते वक्त मकान की कुन्दी लगा गए। शोर-शराबा सुनकर पड़ौसी फिरोज व बबली आए और उसे अस्पताल लेकर आए। लोक अभियोजक ने 14 गवाहों के बयान करवाए।