GST rates
जीएसटी से जुड़े अनुभव : अरुण जेटली

जयपुर। 58.37 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में 2० मई से जेल में बंद व्यवसायी श्रीराम कुमार सिंह और संदीप अग्रवाल निवासी गाजियाबाद-यूपी की भी जमानत अपील शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-7, जयपुर मेट्रो रंजना सराफ ने गंभीर बताते हुए खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दोनों आरोपियों पर कर चोरी का गंभीर आरोप है। दोषी पाये जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे पूर्व कोर्ट ने मामले में कर सलाहकार जयपुर के सीए पंकज खंडेलवाल की जमानत अपील खारिज हो चुकी है।

जीएसटी विभाग के विशेष लोक अभियोजक आर एन यादव ने बताया कि कर चोरी की सूचना मिलने पर जीएसटीआई टीम ने 18 मई को जोधपुर, यूपी और दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर एक साथ छापे मार कर उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी फर्म बनाकर उसे माल बेचना दिखाते थे और दूसरी फर्म जीएसटी क्रेडिट लेती थी। जिससे सरकार को 58.37 करोड़ रुपए की हानि हुई।

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