जयपुर। दो साल की मासूम बेटी के साथ पत्नी को आत्मदाह के लिए मजबूर करने वाले पति गुलजारी प्रसाद रैगर निवासी राणौली-दातारामगढ, सीकर हाल कच्ची बस्ती, इंदिरा नगर, झालाना, जयपुर को शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 में रेखा राठौड ने गुरुवार को पांच साल की जेल एवं दस हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त अपनी पत्नी ममता सहित परिवार के साथ झालाना डूंगरी इलाके में रहता था। अभियुक्त आए दिन किसी ना किसी बात पर पत्नी को प्रताड़ित कर मारपीट करता था। जिससे दुखी होकर ममता ने 3 मार्च, 2०13 को अपनी 2 साल की बेटी पायल को गोद में लेकर आत्मदाह कर लिया। घटना के बाद पायल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ममता ने 4 मार्च को एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गांधीनगर थाना पुलिस ने पति गुलजारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।