जयपुर। अवैध बसों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने राज्य के परिवहन आयुक्त शैलेन्द्ग अग्रवाल, आरटीओ अजमेर विनोद कुमार, आरटीओ जोधपुर मोहम्मद फतह खान और डीटीओ बाड़मेर देवाशिष मेधानी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इस संबंध में राजेन्द्र कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि अदालत ने 21 जुलाई को अवैध बसों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। लेकिन अजमेर-बाड़मेर वाया जोधपुर चलने वाली अवैध बसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध बस संचालकों ने अपना संगठन भी बना रखा है। इस संबंध में अवैध बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर सहित परिवहन विभाग में कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अफसरों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।