जयपुर। हाईकोर्ट के जेल सुधार के दिए गए 45 बिन्दुओं के दिशा-निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने महानिदेशक जेल से पांच फरवरी तक मय शपथ पत्र जवाब पेश करने को कहा है।
मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान न्यायमित्र काकहना था कि जेल प्रशासन की ओर से आदेश की पालना में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक की जेल में लगाई रोटी मेकर मशीन एक सप्ताह भी सही नहीं चली। गैर-सरकारी विजीटर्स की नियुक्तियां भी नहीं हुई। राज्य सरकार का कहना था कि जेल प्रशासन की ओर से जेल सुधार को लेकर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।