Trial of Dr. Abdul Hameed's Death Reference upto High Court hearing till 26

जयपुर। महेश नगर थाना इलाके में नाबालिग के साथ ज्यादती करने के जुर्म में 4 जून, 2०14 को गिरफ्तार किए गए 25 वर्षीय दुष्कर्मी कृष्ण मुरारी शर्मा उर्फ मनीष निवासी गांव तालाब-टहला, अलवर हाल सुन्दर विहार महेश नगर को पोक्सो एक्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट-एक जयपुर मेट्रो में जज अरुण कुमार अग्रवाल द्बितीय ने आजीवन कारवास एवं 2.5० लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। 3 जून, 2०14 की शाम को हुई दुष्कर्म की घटना के बाद 17 वर्षीय पीड़िता ने उसी दिन बाथरूम में केरोसिन उंडेलकर आग लगा ली थी।

जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में 14 जून को मौत हो गई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि शरीर अपवित्र हो जाने के कारण पीड़िता ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था। उसने12 दिन तक असहनीय पीड़ा यंत्रणा भी सहन की है। अनुसंधान अधिकारी तत्कालीन एसीपी सोडाला प्रेमदान सिंह रत्नू के जांच में कमियां छोड़ने के कारण कोर्ट ने एक अन्य आरोपी राजेन्द्र शर्मा (23) निवासी दौसा हाल वसुन्धरा कॉलोनी जयपुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। दुष्कर्म के समय उसने रोशन दान से वीडियो बनाया था। जिससे भी आहत होकर पीड़िता ने आत्मदाह किया था।

राज्य सरकार की ओर से 19 गवाहों के बयान करवाये गये। पीड़िता 8 वीं कक्षा की छात्रा थी और 3 जून को पिता से बात करने के लिए कृष्ण मुरारी से मोबाइल फोन मांगा था। आरोप लगाया कि हाथ पकड़कर कमरे में खींच लिया तथा दुष्कर्म किया एवं जाली में से उसका दोस्त देख रहा था। पीड़िता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील ओझा के समक्ष दिए बयानों में भी आरोप दोहराए। कोर्ट ने उसे पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 में आजीवन व 2 लाख रुपए एवं आईपीसी की धारा 3०6 के अपराध में 1० वर्ष का कठोर एवं 5० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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