The Center said, the state governments should not refuse to give food to the poor without the Aadhaar card

नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ देने से इनकार न करे जिनके पास आधार कार्ड न हो अथवा उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो। उसने कहा है कि इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। उसने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने के लिए लाभार्थियों की सूची से योग्य पात्र घरों के नाम को हटाया न जाये। इस सप्ताह सभी राज्यों को इस संदर्भ में एक निर्देश जारी किया गया है।

इससे पूर्व एक घटना में झारखंड की एक 11 वर्षीय लड़की को पीडीएस का राशन नहीं दिये जाने के बाद उसकी कथित तौर पर भूख के कारण मौत हो गई थी। अपने निर्देश में केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उपयुक्त तरीके से किये गये जांच के बाद बगैर शक के यह स्थापित होता हो कि राशन कार्डधारक के संबंध में जानकारी सही नहीं है, केवल तभी राशनकार्ड के डाटाबेस से नाम को हटाया जा सकता है। प्रदेश के अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण लाभार्थियों को खाली हाथ न लौटाया जाये तथा इस संबंध में सारे अपवादों की सूचना अलग से एक लॉगबुक में दर्ज की जाये।

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