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नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क और नाले के निर्माण का अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं के लिए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक शिकायत पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट :एटीआर: मांगी।अदालत ने आई पी एस्टेट थाने के प्रभारी को सुनवाई की अगली तारीख सात फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।अदालत ने एनजीओ ‘रोड एंटी करप्शन आर्गनाइजेशन’ के संस्थापक और शिकायतकर्ता राहुल शर्मा का बयान दर्ज किया। उन्होंने निविदाओं की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के लिए जैन और लोक निर्माण विभाग :पीडब्ल्यूडी: के तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने कहा, ‘‘दलीलें सुन ली हैं। राहुल शर्मा का बयान दर्ज कर लिया है। संबंधित थाना प्रभारी से एटीआर मांगी जाती है। इस मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सात फरवरी 2018 को रखा जाए।’’ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 2014 . 17 के दौरान, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने वित्तीय लाभ के लिए ऐसे काम के लिए ठेके आवंटित कर दिये ‘‘जो कभी पूरे ही नहीं हुए और हैरानी की बात यह है कि सभी भुगतानों को मंजूरी दे दी गई।’’ शिकायतकर्ता ने अपने वकील ए आर एम पांडेय के जरिये 90 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से सड़क, नाला निर्माण और अन्य रखरखाव कार्यों से जुड़े 125 मामलों में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए।

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