जयपुर। फर्म में नियोजित कर्मचारियों का अप्रेल 2००6 से मार्च 2००7 के दौरान 17,०3० रुपए को ईएसआई अंशदान काटकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा नहीं कराने के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्टेàट, क्रम-2, जयपुर मेट्रो अनीता टेलर ने वीकेआई, जयपुर में स्थित मैसर्स जे पी इण्डस्ट्रीज के नियोजकों दो महिलाओं सहित 3 मालिकों को एक-एक साल की जेल एवं कुल 6 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।
कोर्ट ने उपरोक्त फर्म के पार्टनसã नानक पी. गुरबानी पुत्र पुरुषोत्तम दास, निशा गुरबानी पत्नी श्याम पी.गुरबानी तथा माला एल.गुरबानी पत्नी लोकेश गुरबानी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4०9 के अन्तर्गत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अर्थदण्ड जमा नहीं कराने पर अभियुक्तगण को 15-15 दिन का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा।
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