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जयपुर। हज नीति-2०18 में अव्यवाहारिक प्रावधान करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने केन्द्गीय अल्पसंख्यक मामलात सचिव, केन्द्गीय हज कमेटी, राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग एवं राज्य हज कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
सतुना बानो की ओर से दायर याचिका में वकील तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट को बताया कि नई हज नीति में अब एक कवर में परिवार के 4 वयस्क और 2 बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। जिससे पूरा परिवार एक साथ हज पर नहीं जा सकता। बच्चे की श्रेणी में केवल 2 साल तक के बच्चों को ही शामिल किया गया है। हाजी को 2 साल से बडे बच्चे को घर छोडना पडेगा। हवाई यात्रा किराए के रूप में सामान्य 3० हजार रुपए से तीन गुणा तक अधिक 83 हजार रुपए वसूले जाते हैं। हाजी से सरकार 2.82 लाख रुपए लेती है। जबकि यात्रा के लिए वैश्विक स्तर पर टेंडर मांगे जाने चाहिए।

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