जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर को यह की है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश दिपेश ओसवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना से एमएलए सुरेश रावत, जितेन्द्र गोठवाल, विश्वनाथ मेघवाल, लादूराम विश्नोई और भैराराम सियोल तथा 10 दिसंबर 2016 को अधिसूचना जारी कर नरेन्द्र नागर, भीमा भाई डामोर, शत्रुघन गौतम, ओमप्रकाश हुडला और कैलाश वर्मा को संसदीय सचिव नियुक्त कर इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देने को चुनौती दी गई है।