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जयपुर। पीटीआई भर्ती-2०11 के खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने के अवमानना मामले में तलब किये गये राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को आरपीएससी सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक तो अदालत में हाजिर हो गए, लेकिन प्रमुख शिक्षा सचिव गैर हाजिर रहे। इस पर न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने नाराजगी जताते हुए उन्हें दस मिनट में पेश होने के आदेश दे दिए। जिसकी पालना में प्रमुख शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार तत्काल हाईकोर्ट में पेश हो गए।

गंगवार ने हाईकोर्ट को बताया कि मामलें में उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की जा चुकी है। इस पर हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिए कि उच्चतम न्यायालय से 29 अगस्त तक स्टे नहीं मिलता है तो आदेश की पालना की जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित तीनों अधिकारी पुन: हाजिर रहे। ज्ञातव्य है कि रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने के संबंध में 14 जनवरी 2०16 को आदेश दिए थे। लेकिन आदेश की पालना नहीं की गई।

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