जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुराने शौचालयों को नया निर्माण बताकर भुगतान करने सहित अन्य अनियमितताओं के मामले में सरपंच और पंचायत सचिव के खिलापु कार्रवाई नहीं करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव, संभागीय आयुक्त, झुंझनुं कलक्टर और एसडीओ खेतडी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश बाबूलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया कि खेतड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रवां के सरपंच और सचिव के खिलाफ विकास अधिकारी ने जांच की थी। जांच में सरपंच और सचिव को पुराने शौचालयों को ही नया निर्माण बताकर भुगतान करने सहित दूसरी कई वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया और दोनों के खिलाफ आठ लाख 7 हजार 288 रुपए की वसूली निकाली गई। दोनों को गबन की कुल रकम का आधा-आधा हिस्ता वापस जमा करवाना था। इसके बावजूद अब तक सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।