जयपुरर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को रिकॉर्ड पेश कर बताने को कहा है कि 22 गोदाम से मालपुरा गेट तक की सडक चौड़ाई किसके निर्देश पर घटाई गई। न्यायालय ने 8 दिसंबर तक अदालत में जवाब पेश करने को कहा है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश सीताराम देवन्दा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि दिसंबर 2015 में हाईकोर्ट ने इस सडक की चौड़ाई सौ फीट रखने को कहा था। इसके बावजूद भी जेडीए ने गत 28 मार्च को सडक की चौडाई घटाकर चालीस से साठ फीट रखने का निर्णय किया। वहीं दूसरी तरह जेडीए ने 12 जनवरी 2017 को मास्टर प्लान को लेकर चल रही सुनवाई में अदालत को रोड से अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2025 के मास्टर प्लान में सडक की चौड़ाई सौ फीट ही है। इसके बावजूद भी जेडीए ने सडक की चौड़ाई घटा दी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रिकॉर्ड पेश कर बताने को कहा है कि किसके निर्देश पर सडक की चौड़ाई घटाई।