The High Court gives threat to the guilty in contempt case

25 हजार रुपए का हर्जाना नहीं देने पर वेतन से काटने के भी दिए आदेश
जयपुर। अदालत के आदेश की उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के धज्जियां उडा कर पालना नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने दोषी अधिकारियों पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया। गत पेशी पर हाईकोर्ट ने इसी साल 12 अप्रेल को दिए आदेश की पालना करने अन्यथा अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजहंस उपाध्याय और कॉलेज शिक्षा आयुक्त आशुतोष एटी पेंडणेकर को हाजिर होने कÞ निर्देश दिए थे। बुधवार को आयुक्त आशुतोष एटी पेंडणेकर हाजिर हुए थे।

हाईकोर्ट ने उनसे आदेश की पालना के संबंध में पूछा तो उन्होंने अब तक पालना नहीं होने एवं और समय देने की मांग की। इस पर नाराज हुई हाईकोर्ट ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना कÞ जुर्म में उन्हें जेल भेजने की चेतावनी दे दी। एएजी कÞ आश्वासन देने पर जेल तो नहीं भ्ोजा, लेकिन दोषी अधिकारियों पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया। हर्जाना राशि जमा नहीं करवाने पर हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों कÞ वेतन से वसूलकर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाने को कहा है। राशि जमा करवाने की रसीद 6 नवंबर को पेश करे एवं दोनों अफसर भी अदालत में हाजिर रहें। मामले के अनुसार याची बिहारीलाल शर्मा की पुरानी सेवा को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम कÞ तहत सेवाकाल में जोडऩे कÞ आदेश दिए थे।

LEAVE A REPLY