जयपुर। सफाई कर्मचारियों की भर्ती लॉटरी सिस्टम से करने के खिलाफ दायर याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने खारिज कर 26 जून को परिणाम जारी करने और अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया है।
इस संबंध में अखिल भारतीय वाल्मिकी समाज ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि 2012 में सफाई कर्मचारियों की अनुभव के आधार पर भर्ती निकाली गई थी। जिसे पूरी किए बिना इन पदों को 2018 की भर्ती में शामिल किया गया। साथ ही 23 जनवरी, 2014 को नियमों में संशोधन कर भर्ती लॉटरी के जरिए निकालने का प्रावधान किया। संशोधित नियमों को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि लॉटरी व्यवस्था में अभ्यर्थी की योग्यता और अनुभव का आंकलन नहीं हो पाता है। संशोधित नियमों को पूर्व के खाली पदों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए नियमों में किए गए संशोधन को रद्द कर भर्ती में लॉटरी सिस्टम को खत्म किया जाए।