जयपुर। जान पहचान होने पर निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्टूबर, २०१५ में ५ लाख रुपए मय ब्याज ५ रुपए प्रति सैकड़ा की दर से उधार लेने तथा सिक्योरिटी पेटे दिए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग करने के मामले में एमएम-३४ चाकसू कमल कुमार ने दो आरोपियों के खिलाफ शिवदासपुरा थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में ग्राम दांतली-तहसील सांगानेर निवासी राजेन्द्र कुमार मीणा ने सरस्वती नगर जगतपुरा निवासी मनोहर लाल मीणा और लूणजी के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। परिवादी के अधिवक्ता जितेन्द्र पारीक और दीप चन्द महावर ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त मनोहर लाल ब्याज का धंधा करता है और परिवादी सेे सिक्योरिटी पेटे खाली स्टाम्प, चेक पर हस्ताक्षर करवा कर और प्लाट के मूल दस्तावेज लिए थे। परिवादी ने भुगतान पेटे १.७० लाख रुपए २०१६ में अदा भी कर दिए।लेकिन बार-बार कहने पर भी हिसाब नहीं दिया। कुछ दिनों पहले परिवादी अपने प्लाट पर गया, तो पता चला कि आरोपी मनोहर लाल ने उसके प्लाट को लूणजी नाम के प्रोपर्टी डीलर को बेच दिया है। कहने पर अब धमका रहा है एवं दिए गए चैकों के जरिए जेल भिजवाने की धमकी दे रहा है।

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