जयपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लेब टेक्नीशियन भर्ती 2016 में निजी विवि और संस्थाओ से पेर मेडिकल डिप्लोमा करने वाले याचिकाकर्ताओ के ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार करने के राज्य सरकार और राज्य अधीनस्थ एवम मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड को आदेश देते हुए भर्ती प्रक्रिया को याचिका के निर्णयाधीन रखने के आदेश दिए हे । न्यायाधीश अजय रस्तोगी की एकलपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र कुमार और एक दर्जन से अधिक याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए दिए हे । याचिकाओ में बताया गया था की याचिकाकर्ताओ ने राज्य के निजी विश्व विद्यालय से पैरा मेडिकल कोर्स किया हे किन्तु पेरा मेडिकल कोंसिल उनका पंजीयन नही कर रही हे, साथ ही सेवा चयन बोर्ड पंजीयन के अभाव में उनके ओन लाईन आवेदन पत्र भी स्वीकार नही कर रहा हे। जबकि निजी विश्वविधालय एक्ट के तहत गठित हुए हे और उनको कोर्स करवाने राज्य सरकार से अनुमति ली हुई हे । अदालत ने प्रार्थी पक्ष के वकीलों लक्ष्मीकान्त मालपुरा, राजवीर गुर्जर, विनोद शर्मा, उमाशंकर पांडे, अकबर खान ने पक्ष रखा । वही राज्य सरकार की और से एएजी श्याम आर्य और पेर मेडिकल कोंसिल के अधिवक्ता भरत सेनी के तर्क सुनने के बाद याचिकाकर्ताओ के ऑफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने और इन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हे