
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि पूर्व राजघराने से संबंधित आतिश मार्केट स्थित जमीन का कहीं बेचान तो नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश लोक संपत्ति संरक्षण समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जनहित याचिका में पूर्व रियासतों की संपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार से हुए समझौते के अनुसार रिकॉर्ड नहीं होने को चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्व राजघरानों से संबंधित कुछ संपत्तियों विशेषकर आतिश मार्केट स्थित संपत्तियों का बेचान राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस पर अदालत ने महाधिवक्ता को 9 जुलाई तक इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि गत सुनवाई को मामले में केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया था कि उनकी ओर से सूची 1949 में ही पेश की गई थी। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी थी कि वह इस रिकॉर्ड का गजट नोटिफिकेशन कराती। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पूर्व राजघरानों के शासकों से उनकी संपत्तियों के संबंध में समझौता किया था, लेकिन अचल संपत्तियों की सूची का आज तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जिसके चलते दोनों के बीच संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है।