High Court

जयपुर। कोटपुतली की सांगटेडा पंचायत में अपने नजदीकी रिश्तेदारों को ही पंचायत सहायक के पद पर चयन करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने नियुक्ति आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, जिला परिषद सीईओ, शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि उपरोक्त भर्ती के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति ने आवेदन मांगे थे। बाद में उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने के लिए साक्षात्कार समिति बनाई गई। आरोप है कि समिति ने पात्रता को नजरअंदाज करते हुए अपने नजदीकी रिश्तेदारों का ही चयन कर लिया और 4 जनवरी को उनके नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए।

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