जयपुर। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को राहत देते हुए 15 मई तक अवधिपार ऋण चुकाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत तक की माफी की गई है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि इससे लाखों किसानों को फायदा पहुंचेगा। किलक ने बताया कि किसानों द्वारा ऋण चुकारा करने में आ रही समस्याओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले इसके लिए किसानों को राहत देकर ऋण के वितरण को बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य कम ब्याज पर अधिक से अधिक ऋण देकर किसानों की कृषि एवं अकृषि आवश्यकताओं को पूरा करना है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक विजय शर्मा ने बताया कि उन सभी किसानों को फायदा दिया गया है जिन्होंने 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 133 शाखाओं से दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण लिया था।
उन्होंने बताया कि जिन किसानों का 1 जुलाई 2017 को ऋण अवधिपार हो चुका है ऎसे किसानों द्वारा 15 मई तक ऋण चुकाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की माफी दी गई। उन्होंने बताया कि ऎसे ऋणी किसानों को एक और राहत देते हुए उनके दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को भी शत प्रतिशत माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि ऎसे अवधिपार ऋणी किसानों की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की दिनांक से संपूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च को पूरा माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान समय पर ऋण चुकाएं एवं छूट का लाभ ले।