दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांडों की बिक्री के सातवें चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 01-10 जनवरी, 2019 तक चुनावी बांडों को जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से लेकर अगले पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बांड जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बांड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जाएगा।
इससे पहले, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 02 जनवरी, 2018 के तहत चुनावी बांड योजना-2018 को अधिसूचित किया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बांड की खरीद ऐसे व्यक्ति (जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के आइटम नम्बर 2डी में परिभाषित किया गया है) द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या गठित कंपनी हो। व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चुनावी बांडों को खरीद सकता है।
केवल वैसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बांडों को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।