Issuance of challan of Rs 16 lakh in Sapu sub-case against deputy postman and agent

जयपुर। हाईकोर्ट न्यायाधीश केएस झवेरी की ओर से इंटरव्यू में वकीलों के खिलाफ बयान देने के मामले में महाधिवक्ता ने पीसी भंडारी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र में न्यायाधीश झवेरी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ करने के लिए महाधिवक्ता से स्वीकृति मांगी गई थी।

महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा है कि पीसी भंडारी ने न्यायाधीश झवेरी के बयान को समझने में गलती की है। उनकी ओर से दिए इंटरव्यू में वकीलों के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि न्यायाधीश झवेरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वकील न्यायाधीशों के नाम पर पक्षकारों से भारी भरकम राशि लेते हैं। प्रार्थना पत्र में न्यायाधीश झवेरी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाने की अनुमति मांगी गई थी।

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