जयपुर। कोतवाली थाना इलाके में मकान के बंटवारे को लेकर हुई रंजिश में चचेरे भाईयों पर तेजाब फेंकने के मामले में जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की स्पेशल कोर्ट में जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने अभियुक्त महेश सोनी (34) निवासी खजानो वालों का रास्ता-कोतवाली को 5 साल की जेल एवं 6० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
इस संबंध में पवन सोनी ने एसएमएसएच के बर्न वार्ड में पर्चा बयान दिया था कि मकान के बंटवारे को लेकर ताऊ कजोड़मल से विवाद था। 17 अप्रेल, 2015 को सामलाती शौचालय के ताला लगा दिया, जिसे उन्होंने तोड़ दिया था। अगले दिन महेश ने तेजाब की बोतल से उनके सिर में मार दिया था। बोतल में तेजाब भरा हुआ था। जिससे वे झुलस गए।