जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पूर्व में दिए आदेश के तहत जवाब पेश करने के लिए 9 जुलाई का समय दिया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश लोक संपत्ति संरक्षण समिति की ओर से दायर पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाईं के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी ने कहा कि समान मामला सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने के लिए लौटाया गया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 31 जनवरी को प्रकरण हाईकोर्ट भेजते हुए राज्य सरकार को हर धार्मिक स्थल के संबंध में अलग से निर्णय करने को कहा था। इसके अलावा हाईकोर्ट सरकार को पार्क, सडक और सुविधा क्षेत्र में बने धार्मिक स्थलों की अलग-अलग सूची पेश करने को कह चुका है। इसके बावजूद अब तक सरकार ने न तो जवाब पेश किया और न ही कोई सूची पेश की है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया है।