जयपुर। एसीएमएम-19 कोर्ट,जयपुर की ओर से पत्नी को प्रति माह 3 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने केे आदेश को एडीजे-18 जयपुर मेट्रो में जज नीरज कुमार ने रद्द करते हुए आदेश में कहा कि आयकर रिटर्न भरने एवं कमाई करने वाली पत्नी पति से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी नहीं है। अपीलकर्ता पति पूरणमल उमरिया ने कोर्ट को बताया था कि पत्नी, एक पुत्री और 3 पुत्रों को छोड़कर अलग रह रही है। आयकर रिटर्न में उसने अपनी कमाई 245606 रुपए दर्शाई है। उसके पास दुकान है. पत्नी टीचर है और सिलाई का भी काम करती है। वह बीमार है, लीवर में इंफेक्शन है।