जयपुर। सरकारी जमीन को अपनी बता कर बेचने के मामले में सीबीआई मामलों की एसीजेएम कोर्ट के जज प्रदीप कुमार ने अभियुक्त गणेश नारायण मीणा निवासी मीणों का मोहल्ला बगरू को 3 साल की जेल एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। गणेश नारायण के बड़े भाई बंशीलाल मीणा की ट्रायल के दौरान मौत होने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी थी।
इस संबंध में बाबूलाल ने 13 मार्च 2010 को परिवाद दर्ज करवाया था कि गणेश व बंशीलाल ने मिलीभगत कर नगरपालिका मंडल बगरू का सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर उसे डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया। दोनों भाइयों ने तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार भागीरथ सिंह हावा से रजिस्ट्री भी रजिस्टर्ड करवा ली। बाद में पट्टे के फर्जीवाड़े का पता चला तो बगरू थाने में मामला दर्ज करवाया। थानेदार मोरमुकुट सिंह ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था।