Rape murder case

जयपुर. 2०14 में फेस बुक पर नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर मित्र के कमरे पर बुलाकर ज्यादती करने तथा उसे गर्भवती करने के मामले में 3 साल से जेल में बन्द अभियुक्त विकास कुमार बायल निवासी उदयपुरवाटी झुंझुनूं की जमानत अर्जी तीसरी बार भी पोस्को एक्ट मामलों की विश्ोष अदालत में जज पूनम दरगन ने खारिज कर दी। हैदराबाद में पढ़ाई कर रही छात्रा ने गांधी नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह पहले कोटपूतली में पढ़ती थी। 2० अगस्त 2०14 को हॉस्टल वार्डन का पिता के पास उसके गर्भवती होने का फोन आया था। मार्च, 2०14 में दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। 3 माह पहले वैशाली सर्किल बुलाया और मित्र राजकुमार के कमरे पर लेजाकर 2 घण्टे रखकर रेप किया था।

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