जयपुर। नागौर जिले में 13 साल पहले 2० सितम्बर, 2००5 को जाली नोटो का गिरोह संचालित करने के हुए भण्डाफौड के मामले में 28 फरवरी, 2०13 को जेल से गिरफ्तार किये गये संजय पाण्डे निवासी हापुड़-गाजियाबाद, यूपी को जाली नोट मामलों की स्पेशल कोर्ट ने 4 साल का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा से दण्डित किया है।
प्रकरण के अनुसार लाडनंू पुलिस ने पहले अभियुक्त चांद खां एवं रमेश को गिरफ्तार कर इस गिरोह का खुलासा किया था। चांद खां ने रमेश को 38 हजार रुपए में एक लाख रुपए के नकली नोट दिये थ्ो। बाद जांच गिरोह में शामिल संजय पाण्डे को पुलिस ने प्रोडक्शन वारन्ट से 28 दिसम्बर, 2०13 को जेल से गिरफ्तार कर 26 मार्च, 2०14 को कोर्ट में चालान पेश किया था तथा इस गिरोह में शामिल फरार आरोपी पिंकी उर्फ विजय दायमा, राम सिंह एवं समीर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173/8 में लम्बित रखी थी। ट्रायल के दौरान कोर्ट में 11 गवाहों के बयान करवाये गये।