जयपुर। वन्य जीवों के अंगो की तस्करी करने के अपराध में 12 नवम्बरए 2०18 को गिरफ्तार किये गये 3 तस्करों रोशनलाल सैनी उसके बेटे रोहित सैनी और व्यवसाय में पार्टनर भूपेन्द्र सिंह निवासी जयपुर के खिलाफ वन विभाग ने सोमवार को अदालत में चालान पेश कर दिया। बाद में सीएमएम कोर्ट ने तीनों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर ट्रायल के लिए पत्रावली एमएम.17 कोर्ट को ट्रांसफर कर दी। जहां 26 मार्च को सुनवाई होगी। आरोपियों की दुकान से वन विभाग की टीम ने 13 समुद्री सैले मोलुस्काए मोनिटर लिजार्ड के 5 जेनेटियलध्लिंग एवं जैकाल की एक स्कल बोन बरामद की थी। उपरोक्त अपराध में 3 से 7 साल तक की जेल की एवं 1० हजार रुपए तक के जुर्मानें की सजा का प्रावधान है।