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रेलवे से बर्खास्त किए गए ट्रेकमैन को हाईकोर्ट से राहत, ट्रेकमैन को बकाया वेतन के साथ मिलेगी पुन: नौकरी
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने रेलवे से बर्खास्त किए गए ट्रेकमैन लालू राम को राहत देते हुए उसे बर्खास्तगी समयावधि के वेतन भुगतान के साथ पुन: सेवा में लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि विभाग याचिकाकर्ता को ऐसे पद पर रखे, जिसमें कलर विजन ब्लाइड का असर ना हो।

याची का कहना था कि रेलवे में वह अगस्त 2०13 में ट्रेकमैन बना था। वह छूट्टी पर चला गया। पुन: पद ग्रहण करने के लिए विभाग ने उसका मेडिकल कराया। जिसमें वह कलर विजन ब्लाइड आया। जिस पर उसे पद से हटा दिया। कैट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया था।

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