जयपुर। जाली नोट की तस्करी और बाजार में चलाने के मामले में आरोपी छिन्द्रपाल सिंह और महेन्द्र सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इन पर 19 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया। एक अन्य आरोपी अमरजीत सिंह को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ थाना पुलिस ने 16 फरवरी, 2009 को आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे 100-100 रुपए के 50 जाली जब्त किए थे। आपराधिक षड्यन्त्र में शामिल अमरजीत सिंह को भी पकड़ा था।