जयपुर। नोटबन्दी के 7 दिन के भीतर ही दो हजार रुपए का नकली नोट तैयार कर चलाने का कृत्य करने वाले सुखदेव रावत अजमेर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह कृत्य एक नोट तैयार करने का नहीं बल्कि की गई कार्यवाही और कार्यवाही के समय का है। जिस उद्देश्य को रोकने के लिए भारत सरकार द्बारा 1०००, 5०० रुपए के नोट बंद किए गए, उसी जाली नोट की आत्मा को जिन्दा रखते हुए पुन दो हजार का नकली नोट का चलन में लाने का प्रयास किया हैए, जो गंभीर अपराध है। राजस्थान की जाली नोट मामलों की एकमात्र विश्ोष अदालत में जज गण्ोश कुमार ने सुखदेव की जमानत खारिज कर दी। उसके खिलाफ अजमेर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुखदेव ने गैस सिलेण्डर वितरक अमित को दो हजार का एक नोट दिया था। दूसरे वितरक राजू को 3 सिलेण्डर के भी दो हजार का नकली नोट दिया।