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जयपुर। घर बुलाकर मेहमान पर ही चाकू से हमला कर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त सिविल कुमार पटेल को एडीजे.8 कोर्ट में जज अजय गोदारा ने आईपीसी की धारा 324 में दोषी मानते हुए 2 साल की जेल व 1० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। परिवादी विजय बहादुर पटेल के गले पर चाकू से हमला करने के बाद भागते हुए सिविल को मकान मालिक व अन्य लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पूछने पर मुल्जिम ने बताया था कि उसे विजय बहादुर की पत्नी सरिता पटेल पुत्री संतोष ने मारने के लिए भेजा है।

वह सरिता से 2 साल से प्यार करता है तथा परिवादी को रास्ते से हटाना चाहता है। इस संबंध में ज्योति नगर थाना पुलिस ने कोई अनुसंधान ही नहीें किया। सरिता से कोई पूछताछ ही नहीं की गई। पुलिस ने मुल्जिम चाकू कहां से लाया. उसकी जांच ही नहीं की। चाकू से फिंगर प्रिन्ट तक नहीं लिए। मामले में परिवादी की पत्नी का प्रेम प्रसंग उजागर हो रहा था।

पीड़ित विजय बहादुर ने 14 मार्च 2०16 को रिपोर्ट दी थी कि 13 मार्च को लालकोठी में उसके पास एक व्यक्ति आया और कहा कि वह बनारस का रहने वाला है। जयपुर में परीक्षा देने आया है। रात्रि में उसके कमरे पर रुकना चाहता है। गांव के पास का हवाला देने के कारण उस पर विश्वास किया और कमरे पर रुकने की सहमति दे दी। रात 1०.3० बजे तक वह जागता रहा। उस पर शक हुआ। चोरी के भय से उसका ध्यान रखा। सिविल कुमार रात भर नहीं सोया। सुबह 8 बजे वह कूकर से चावल-सब्जी परोस रहा था। आरोपी पीछे आकर खड़ा हो गया। कपड़े से मुंह दबा दिया। छुड़ाने की कोशिश की तो चाकू से गला काट दिया। मारने की नियत से हमला किया था। जोर से चिल्लाने पर मकान मालिक व अन्य ने भाग कर पकड़ा था।

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