जयपुर। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 2००2-2००3 में राजस्थान से 1011 सिपाहियों की भर्ती में भ्रष्टाचार कर 188 अभ्यर्थियों के अंक बढाने, मेरिट में आये 14 अभ्यर्थियों के अंक कम करने एवं रिश्वत का लेन-देन कर अपात्रों का चयन करने के मामले में सीबीआई मामलों की कोर्ट-3 में जज हेमराज गौड ने अजमेर भर्ती बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष एवं कमाण्डेन्ट, सीआरपीएफ, 13 वी बटालियन महिपाल सिंह यादव उम्र-69 साल निवासी बादशाहपुर-गुडगांव, हरियाणा, सदस्य एवं तत्कालीन डिप्टी कमाण्डेन्ट, सीआरपीएफ, 14 वीं बटालियन शिवलाल आर्य उम्र-67 साल निवासी चिडावा-झुंझुनूं हाल मालवीय नगर-जयपुर तथा सदस्य एवं तत्कालीन सहायक कमाण्डेन्ट, सीआरपीएफ, 124 वी बटालियन, मणिपुर गुरुदयाल सिंह उम्र-67 साल निवासी अखनूर-जम्मू-कश्मीर को 5 साल के कठोर कारावास एवं 95,000-95,000 रुपए के जुमार्ने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि पैरा मिलिट्री फोर्स देश की द्बितीय रक्षा पंक्ति है, जिसके वैभव को भी अभियुक्तगण द्बारा आघातित किया गया है।
यह है मामला
पीपी नृपेन झारेडा ने कोर्ट को बताया कि सूत्र सूचना से सीबीआई ने उक्त मामला दर्ज किया था। उपरोक्त भर्ती 1० नवम्बर, 2002 से 5 फरवरी, 2003 तक की गई थी। जांच में लिखित परीक्षा की कॉपियों में कांट-छांट कर गलत प्रश्नों में अंक देकर, अंक बढा कर अयोग्य अभ्यर्थियों को भर्ती करना एवं अनेक अभ्यर्थियों के अंक कम कर उन्हें भर्ती नहीं करना प्रमाणित पाकर तीनों के खिलाफ चालान पेश किया था। 21 अक्टूबर, 2००5 को प्रसंज्ञान लिया गया था।