नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दस करोड रूपए की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आज एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार गोयल ने मामले में सह आरोपी सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को भी यह राहत दी। इस बीच] सीबीआई ने व्यक्तिगत पेशी से स्थाई छूट की मांग वाली सिंह की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि उसने पूर्व के निर्देशों के अनुसार आरोप पत्र के साथ दाखिल खास दस्तावेज सिंह और अन्य आरोपियों को सौंप दिए हैं। यह दंपति, जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, अन्य आरोपियों के साथ इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है।