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Supreme Court to hear today in verdict right to privacy

नई दिल्ली। भर्ती घोटाले के लिए बदनाम हुए मध्यप्रदेश व्यापम में प्रवेश पाए पांच सौ छात्रों का दाखिला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये वे छात्र हैं, जिन्होंने 2008 से 2012 के बीच एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया था। कोर्ट ने ये सभी प्रवेश नियम विरुद्ध माने हैं। कोर्ट ने 634 छात्रों के प्रवेश रद्द किए हैं। कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सुनाया। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि सामूहिक नकल के दोषी 634 छात्रों को राहत दी जाए या नही? , व्यापम में सामूहिक नकल की बात सामने आने पर 2008-2012 बैच के छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए गए थे। सभी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की थी।

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