जयपुर। अदालत के बार-बार बुलाने के बावजूद हाजिर नहीं होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-1०, जयपुर मेट्रो भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने जयपुर नगर निगम के सिविल लाइन जोन आयुक्त को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। अदालत ने कोर्ट नाजीर सेल अमीन को आदेश दिया है कि गिरफ्तारी वारंट की पालना में सिविल लाइन जोन आयुक्त को 28 मई को अदालत में पेश करे।
प्रकरण के अनुसार जगदीश प्रसाद शर्मा के दो भूखंडों के पट्टे जारी करने को लेकर न्यायालय पंच निर्णायक एवं निरीक्षक ऑफिस सहकारी समितियां, जयपुर शहर, उत्तम सिंह गहलोत ने 19 नवंबर 2००4 को आदेश दिए थे। इसकी पालना के लिए परिवादी की ओर से अदालत में 2००9 में इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि योजना 2०14 में जेडीए से नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस पर अदालत ने संबंधित जोन आयुक्त को पेश होने के लिए कई बार आदेश जारी किए, लेकिन अधिकारी पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने 11 अप्रैल को दिये गये आदेश की अनुपालना में सिविल लाइन जोन आयुक्त को उपस्थित होने के लिए विवश करने के प्रयोजन से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए।