जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पालना रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि अदालती आदेश की पालना में अभियोजन अधिकारियों को सातवें वेतनमान सहित अन्य सुविधाएं देने पर क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने इसके लिए राज्य सरकार को 21 मई तक का समय दिया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान अभियोजन अधिकारी संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनूप ढ़ंड ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 16 अप्रैल को आदेश जारी कर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। अदालत ने अभियोजन अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के साथ ही नए नियुक्त 294 अभियोजन अधिकारियों को लैपटॉप और लाइब्रेरी सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने को कहा था। इसके साथ ही अदालत ने जयपुर मेट्रो में तैनात अभियोजन अधिकारियों को कार्यालय के लिए जगह देने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी तक अदालती आदेश की पूर्णतया पालना नहीं हुई है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को पूर्व में दिए आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।