-नर्सिंग ट्यूटर पद पर रिव्यू डीपीसी नहीं करने का मामला
जयपुर। अदालत के आदेश देने के बाद भी नर्सिंग ट्यूटर पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 7 दिन में रिव्यू डीपीसी करने के निर्देश दिये है। आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक को 7 मई को अदालत में हाजिर होकर कारण बताने के आदेश दिये है।
इस संबंध में दाताराम ने अवमानना याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 26 नवंबर, 2०16 को चिकित्सा विभाग को आदेश दिए थे कि वह 4 माह में नर्सिंग ट्यूटर के पद पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी करे। लेकिन आदेश की पालना नहीं की गई। अवमानना करने वाले ऐसे दोषी अफसरों को दंडित किया जाए।